Punjab News: पंजाब में लेबर से काम करवाने के घंटे हुए तय, ओवरटाइम पर देनी होगी दोगुनी सैलरी

Daily Samvad
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 379 शब्द|📅 22 Nov 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब में कर्मचारियों के काम के घंटों को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से जारी एक पत्र में मजदूरों के लिए 12 घंटे काम की बात कही गई थी। जिसे पंजाब सरकार ने संशोधित कर 8 घंटे कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि हाल ही में जारी पत्र की गलत व्याख्या की गई है।

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काम के घंटों को लेकर ताजा चिंताओं और गलत व्याख्याओं के बीच, पंजाब सरकार ने मंगलवार को एक व्यापक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें भ्रम को दूर करने और फैक्ट्री अधिनियम-1948 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

बता दें कि जारी पत्र के पहले बिंदु में कहा गया था कि एक काम वाले दिन में एक से अधिक कर्मचारियों से 12 घंटे तक काम कराया जा सकता है, जो गलत था। यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे से अधिक काम करना चाहता है तो वह अपनी मर्जी से ऐसा करेगा, नियोक्ता उस पर दबाव नहीं डाल सकता।

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पंजाब के श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक मजदूर के काम के घंटे केवल 8 घंटे होंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक रिकॉर्ड के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई फैक्ट्री मालिक किसी मजदूर से एक हफ्ते में 8 घंटे से ज्यादा और 48 घंटे से ज्यादा काम कराता है तो उसे दैनिक मजदूरी का दोगुना भुगतान करने का प्रावधान है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैक्ट्री या अन्य प्रकार का कर्मचारी लगातार 7 दिनों से अधिक ओवरटाइम काम नहीं करेगा। साथ ही, किसी भी कर्मचारी के काम के घंटे एक सप्ताह में 60 से अधिक नहीं हो सकते, न ही किसी कर्मचारी के काम के घंटे एक पखवाड़े में 115 से अधिक नहीं हो सकते।

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