डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: लुधियाना की अदालत ने बिजली बोर्ड में तैनात एक लाइनमैन को 4000 की रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल जेल की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले पर सरकारी वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए स्वर्ण सिंह से 6000 की रिश्वत मांगी थी, लेकिन उनका सौदा 4000 में तय हुआ था।
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7 जनवरी 2020 को उनके द्वारा बस स्टेशन पर 4000 की रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया, यहां विजिलेंस को दी गई शिकायत पर विजिलेंस ने आरोपी को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपणी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
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इस संबंध में न्यायालय में करीब 3 साल तक मामला चलने के बाद आरोपी को धारा सात पीसी एक्ट के तहत पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी बिजली बोर्ड विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका है।