Punjab News: लॉ अफसरों के लिए जारी विज्ञापन में 178 जनरल और 58 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित

Daily Samvad
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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 420 शब्द|📅 29 Nov 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज विधान सभा में बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार द्वारा लॉ अफसरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में पहली बारी 58 पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, और 178 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके पास गृह मामले और न्याय विभाग भी है, की तरफ से नवांशहर के विधायक द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण संकल्प का जवाब देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वह सरदार भगवंत सिंह मान की सोच को मैं सलाम करता हूँ जिनके नेतृत्व अधीन यह पद कुछ देर पहले भी निकाले गए थे परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से इस संबंधी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट पटीशन दाखिल हो गई।

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उन्होंने कहा कि अब दोबारा सभी पदों की भर्ती के लिए 23 नवंबर, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल 58 पदों में 12 एडीशनल ऐडवोकेट जनरल, 5 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, 16 डिप्टी एडवोकेट जनरल, 23 एसिस्टेंट एडवोकेट जनरल और 2 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब में कई बार कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठजोड़ ने राज किया, परन्तु राज्य में 34 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की होने के बावजूद किसी भी सरकार ने लॉ अफसरों की नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित वकीलों के लिए आरक्षण नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं पहली बार विधान सभा में चुन कर आया था तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने पहला बिल एडवोकेट जनरल की अपॉयन्टमैंट संबंधी लेकर आए थे और मैंने पहला प्रश्न इस मुकद्दस हाऊस में इन पदों में आरक्षण संबंधी उठाया था।

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लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जो मैं समझता हूँ कि सदियों से दलितों के नाम पर वोट लेकर धोखा करती रही है।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने पंजाब के उन गरीब लोगों के बच्चों को, जो दिहाड़ी करके और बहुत मेहनत-मुशक्कत करके अपने बच्चों को वकील बनाते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, के लिए आरक्षण लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर-अंदर यह पद भर लिए जाएंगे और यह एडवोकेट हाईकोर्ट में अपनी ड्यूटी निभाएंगे।

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