New Rules: दिसंबर महीने से बदल गए यह वित्तीय नियम, जाने आपके ऊपर क्या पड़ेगा इसका असर

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। New Rules: आज से दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। बता दें कि कई वित्तीय नियमों की हर महीने समय सीमा होती है। इस माह कई कार्यों की डेडलाइन भी है।

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इसके साथ ही इस महीने से नियमों में भी कई बदलाव भी किए गए हैं। इन बदलावों में आईपीओ, आधार कार्ड, डीमैट अकाउंट जैसे कई नियम शामिल हैं।

आधार कार्ड

अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो आप इसे 14 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूआईडीएआई ने एक बार फिर देश के नागरिकों को मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने का मौका दिया है। जिसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर है. अगर आप आधार केंद्र पर जाकर आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो आपको इसके लिए शुल्क देना होगा।

डीमैट खाता नामांकित व्यक्ति

जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आपको बता दें कि इनमें नामांकित जानकारी देना बेहद जरूरी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। आगे सेबी ने निर्देश दिया है कि भौतिक शेयरधारकों को 31 दिसंबर 2023 तक पैन, नामांकन, संपर्क विवरण जैसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यदि नहीं, तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।

UPI ID

आपको बता दें कि 7 नवंबर 2023 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक, बैंक उन सभी यूपीआई-आईडी और नंबरों को बंद कर देंगे जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं। बैंकों और थर्ड पार्टी ऐप्स को 31 दिसंबर 2023 तक इस नियम का पालन करना होगा।

बैंक लॉकर समझौता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए बैंक लॉकर नियमों के तहत, अब ग्राहकों को लॉकर का उपयोग करने के लिए अपने हस्ताक्षर जमा करने होंगे। ग्राहक को नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है।

सिम कार्ड

आपको बता दें कि सरकार ने इसी महीने सिम कार्ड को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। इस नए नियम के मुताबिक अब टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। ये नियम आज से लागू हो गए हैं।

IPO

नए IPO नियम इसी महीने जारी किए गए थे। आपको बता दें कि इन नियमों के तहत अब आईपीओ को इश्यू की समापन तिथि के 3 दिनों के भीतर सूचीबद्ध करना होगा। इसका मतलब है कि कंपनी को इश्यू बंद होने के 3 दिनों के भीतर अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना होगा।

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