डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: लुधियाना की एक अदालत ने करीब छह साल पुराने मामले में आरोपियों को सजा सुनाई है कोर्ट ने कुल 15 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिनमें से पांच पहले से ही जेल में हैं।
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जबकि बाकी 10 आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद देर रात मेडिकल जांच के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल लाया गया है। इस मौके पर सुरक्षा में मौजूद इंस्पेक्टर ने बताया कि इन लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और जेल ले जाने से पहले इनका मेडिकल कराया गया है।
15 लोगों को आजीवन कारावास
अदालत ने एक मामले में आईपीसी की धारा 302, 307, 452, 506, 324 और 323 के तहत 15 लोगों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। परमिंदर सिंह की शिकायत पर 4 अक्टूबर 2017 को डाबा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक गुरपाल नगर स्थित अपनी फैक्ट्री में रहता था। इसी बीच 3 अक्टूबर 2017 की रात करीब 10 बजे आरोपी तेजधार हथियारों के साथ जबरन उसकी फैक्ट्री में घुस आए। उस समय फैक्ट्री में उनके बड़े भाई गुरचरण सिंह उर्फ चरणा, छोटे भाई गुरपाल सिंह उर्फ जीती व अन्य मौजूद थे।
आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और इस दौरान उनके भाई गुरपाल सिंह के सिर और गर्दन पर हथौड़े से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके साथ ही आरोपियों ने उसकी फैक्ट्री में भी तोड़फोड़ की थी।
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