डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों न इस योजना पर रोक लगा दी जाए।
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बता दे कि परविंदर सिंह कित्तणा ने इस योजना को चुनौती दी और कहा कि यह योजना जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इससे राज्य का कोई भला नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर याचिकाकर्ता ने कहा है कि पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे पंजाब को लोगों के लिए रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है।
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लेकिन सरकार ऐसी योजनाओं के जरिए सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हाई कोर्ट से इस योजना को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इस योजना पर रोक लगा दी जाए।
गुरु पर्व के मौके पर हुई शुरू
बता दें कि पंजाब सरकार ने 27 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ शुरू की थी। इस योजना के तहत पंजाब के 60 साल से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को देशभर के तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी।