डेली संवाद, नई दिल्ली। RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर पांच सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इनमें से उत्तर प्रदेश में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही चार बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द
आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक के पास संचालन के लिए न तो पर्याप्त पूंजी बची थी और न ही कमाई की कोई उम्मीद थी।
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आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। इनमें राजराशि साहू सहकारी बैंक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक, पाटन सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय बैंक पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है। उनमें से तीन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एक सहकारी बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि राजर्षि बचत खाते में न्यूनतम शेष मानदंडों का पालन नहीं कर रहे थे। शिक्षक सहकारी बैंक ने नियम विरुद्ध गोल्ड लोन स्वीकृत कर दिया। पाटन सहकारी समिति केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन कर रही थी और जिला केंद्रीय बैंक नाबार्ड के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रही।
कामकाज करना होगा बंद
आरबीआई ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपना कामकाज बंद करना होगा। आरबीआई के मुताबिक, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी या कमाई की क्षमता नहीं है। इसलिए बैंक चलाना उसके ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में नहीं है। बैंक अपने ग्राहकों को पूरा भुगतान करने में विफल रहेगा।