डेली संवाद, चंडीगढ़। Ola-Uber: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ओला-उबर (Ola-Uber) को बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को 22 दिसंबर तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को अगले आदेश तक दोनों कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
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जिसके बाद शहर में ओला और उबर की सेवाएं फिलहाल जारी रहेंगी। आपको बता दें कि दोनों कंपनियों की लाइसेंस अवधि नवंबर महीने में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार के नए निर्देशों के तहत उन्हें आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने लाइसेंस समाप्त होने के बाद दोनों कंपनियों को शहर में सेवाएं बंद करने को कहा था, जिसके लिए नियमित नोटिस जारी किए गए थे। ओला-उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि उनके लाइसेंस आवेदन प्रशासन के पास विचाराधीन हैं, अगर उन्हें नया लाइसेंस नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि जब तक उनके लाइसेंस आवेदन प्रशासन के पास लंबित हैं तब तक वे आगे की कार्रवाई न करें। बता दे कि मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।








