डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से करंट लगने से मौत की आंकड़े बढ़ते जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को मुआवजा देने के आदेश दिए है।
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करंट से मौत के मुआवजे को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित थीं और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल को मुआवजे के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार ने मुआवजे के लिए तैयार की गई पॉलिसी हाई कोर्ट के सामने पेश की।
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इसके तहत सरकारी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी मुआवजा तय करने की जानकारी दी गई। पॉलिसी के मुताबिक, अगर कोई आम नागरिक बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आकर मर जाता है या घायल हो जाता है तो कर्मचारी एक्ट मुआवजा के तहत मुआजवा जारी किया जाएगा।
30 दिनों के अंदर मुआवजा राशि का किया जाएगा भुगतान
मुआवजे की गणना के लिए मृतक की आय, उम्र और अन्य कारकों का अध्ययन किया जाएगा। यह सब देखने के बाद अधिकतम 30 दिनों के अंदर घायल या मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बता दे कि यह नियम तब लागू होगा, जब घटना में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आएगी।