डेली संवाद लुधियाना Punjab News: पंजाब में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते है यहां स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों में मसाज के नाम पर देह व्यापर का धंधा चलाया जाता है। इसी को देखते हुए लुधियाना के डी.सी.पी. (हेडक्वार्टर) रूपिंदर सिंह ने स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों को सख्त निर्देश जारी किए है।
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डी.सी.पी. रूपिंदर सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों के अंदर और बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिसेप्शन का एरिया कवर होना चाहिए। इसके साथ ही कैमरे का रिकॉडिंग बैकअप 30 दिन का होना चाहिए।
कोई गुप्त रास्ता नहीं होना चाहिए
इसके साथ अंदर और बाहर जाने के लिए कोई अलग से गुप्त रास्ता नहीं होना चाहिए। साथ ही स्पा सेंटरों को ग्राहक की एक फोटो-आईडी रखनी होगी। इसके साथ ही विदेशी वर्करों का पासपोर्ट और वैरिफिकेशन भी जरूरी है। काम करने वाले पुरुष या महिला वर्करों को पुरी तरह से पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होगी इसके बाद ही काम पर रखा जाएगा।
मोबाइल नंबर की लिस्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाए
इसके साथ ही सेंटरों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हर सैंटर का मालिक काम करने वाले सारे वर्करों के मोबाइल नंबर की लिस्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाए और सेंटर का किरायानामा और अन्य दस्तावेज भी ए.सी.पी. लाइसेंसिंग के ऑफिस में जाम करवाए वहीं अगर कोई इन हिदायतों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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