डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Vigilance: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने गुरूवार को तरन तारन जिले के गाँव गहरी के निवासी निरंजन सिंह को गिरफ़्तार किया है, जोकि एक फ़ौजदारी केस के सम्बन्ध में पिछले पाँच सालों से अपनी गिरफ़्तारी से बच रहा था। उस पर 10,000 रुपए प्रति जन्म सर्टिफिकेट वसूलने का दोष है।
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विजीलैंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उक्त मुलजिम के विरुद्ध 27- 05- 2017 को आइपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 120-बी, और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (1) के साथ 13 (2) के अंतर्गत विजीलैंस पुलिस थाना, अमृतसर रेंज में अपराधिक केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट से भगोड़ा करार दिया गया था
दोषी को अदालत की तरफ से 06- 06- 2018 को भगौड़ा करार दिया गया था और तब से वह गिरफ़्तारी से बच रहा था, और विवरण देते हुए प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उक्त दोषी सिवल सर्जन तरन तारन दफ़्तर के मुलाजिमों के साथ मिलीभुगत के द्वारा जाली जन्म सर्टिफिकेट बनवा कर 10 हज़ार रुपए में प्रति सर्टिफिकेट बेचता था।
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उसने ऐसे 20 से अधिक जाली सर्टिफिकेट जारी करके मोटी रकम इकट्ठी की। प्रवक्ता ने आगे बताया कि अदालत ने उक्त मुलजिम को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और मामले की आगे जांच जारी है।