डेली संवाद चंडीगढ़ Punjab News: इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर सेक्टर-38 स्थित Vivek High School की मान्यता रद्द कर दी है।
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विभाग ने स्कूल में नए प्रवेश पर रोक लगा दी है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे इसी सत्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं लेकिन परीक्षा देने के बाद वे किसी नजदीकी सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक हरसुहिन्दर पाल सिंह बराड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
स्कूल लगातार नियमों का कर रहा उल्लंघन
शिक्षा विभाग द्वारा दावा किया गया है कि स्कूल लगातार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अन्य नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जिसके तहत शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है।
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वहीं वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2023-24 को पूर्ण करने की स्वीकृति दी गई है। यह भी कहा गया है कि जो बच्चे पढ़ रहा है वो बोर्ड परीक्षा भी दे सकते है लेकिन अब से उन्हें इस स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।