डेली संवाद, चंडीगढ़। Nagar Nigam Chunav: पंजाब में लंबे समय से लटके नगर निगम के चुनावों (Nagar Nigam Chunav) को लेकर एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
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हाई कोर्ट ने अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव समय पर न करवाने पर सरकार द्वारा इसे गंभीरता से न लेने पर कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
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याचिका में कहा गया कि इन के चुनाव पिछले साल जनवरी से लंबित है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि ये चुनाव जनवरी, 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले आयोजित किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू के साथ-साथ पंजाब नगर निगम की धारा 7 के तहत भी ऐसा करना जरूरी है।