डेली संवाद चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब में घर बनाने वालों को राज्य सरकार (Punjab Government) ने बड़ी राहत दी है। पंजाब के शहरी एरिया में रहने वाले लोगों को पंजाब सरकार ने घर बनाने संबंधी नियमों में संशोधन कर दिया है जोकि पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है।
आर्किटेक्ट पास कर सकेंगे नक्शा
जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने लोगों को राहत देते हुए आर्किटेक्ट को ही सीधे तौर पर नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से लोगों के समय की काफी बचत होगी और अब उनको दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।
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इस आदेश के बाद 500 वर्ग गज तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को मंजूरी स्वयं आर्किटेक्ट द्वारा दी जाएगी। बता दे कि पंजाब सरकार सरकार ने ‘ पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलाज- 2018’ में संशोधन किया गया है।
इस नियम के बाद उन्हे नक्शों को किसी भी अधिकारी- कर्मचारी को भेजने की बजाय सीधे तौर पर आर्किटेक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जा सकती है।
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वहीं दूसरी तरफ इसमें मालिक और आर्किटेक्ट की तरफ से दिए जाने वाले स्व- घोषणा पत्र में कुछ शर्तें दर्ज की गई हैं। जिससे यह तस्दीक होगा कि उप-नियम की पालना की जा रही है और जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, उन नियमों के मुताबिक है।
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