डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज सभी मामलों की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
इसमें आई.पी.सी अधिनियम की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 57 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन के लिए विशेष और सामान्य मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों पर पंजाब सरकार ने कहा कि इस दौरान उनके राज्य में कुल 18,000 मामले दर्ज किए गए।
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जिनमें से 5792 ऐसे मामले फिलहाल लंबित हैं, जिनकी जांच और सुनवाई अभी भी लंबित है। ऐसे लगभग 12,000 मामलों का निपटारा किया गया है। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि इस दौरान उनके राज्य में करीब 9 हजार मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4470 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि 4494 लंबित हैं।
वहीं चंडीगढ़ में कुल 1142 मामले दर्ज किए गए। जिनमें से 114 मामले लंबित हैं, जिनकी जांच और सुनवाई की जा रही है और लगभग 975 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। ये सभी मामले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
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हाई कोर्ट ने कहा कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोगों को इससे बचाने और खुद को कोरोना से बचाने के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू किया गया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब इन मामलों को खींचने की जरूरत नहीं है। उस दौरान दर्ज किए गए हजारों मामले अब अदालतों में लंबित हैं और अदालतों पर इन मामलों का भारी बोझ है, इसलिए इन मामलों का निपटारा करना जरूरी है।
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