डेली संवाद चंडीगढ़ Punjab News: पंजाब में अब अगर कोई व्यक्ति कार या मोटर वाहन की पिछली सीट पर बैठता है और सीट बेल्ट (Seat Belt) नहीं बांधता है तो उसका चालान काटा जाएगा।
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पंजाब पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम में पुराने संशोधन के तहत इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए यह कदम उठाया है। इस संबंध में एडीजीपी ट्रैफिक ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान कार या मोटर वाहन के पीछे बैठे यात्रियों की जान बचाई जा सके।
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आपको बता दें कि ये नए नियम सड़क सुरक्षा माह की समाप्ति के बाद लागू होंगे। 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। नए नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।