डेली संवाद, चंडीगढ़। Farmer Protest: किसानों के दिल्ली कूच के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया है। लोगों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रशासन ने अगले 60 दिनों के लिए चंडीगढ़ में धारा -144 लगा दी है। यह आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनय प्रताप की तरफ से जारी किए गए हैं।
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ऐसे में अब 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने, जुलूस, प्रदर्शन, पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ मार्च पास्ट करने पर रोक लगाई है। विशेष रूप से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की चंडीगढ़ के बाहर जाने पर पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, राड या हथियार लेकर नहीं चल पाएंगा।
जारी किए आदेशों की पालना करे
चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को यह सलाह दी है कि जारी किए आदेशों की पालना करे। ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा -144 के तहत कार्रवाई हो सकती है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए।
चंडीगढ़ अफसर द्वारा निकाला गया नोटिस

चंडीगढ़ पुलिस व प्रशासन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता है। लेकिन प्राथमिकता शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही प्रशासन समय-समय पर लोगों को अपडेट करता रहेगा। वहीं, अगर कहीं रूट डायवर्ट होता है तो उसका भी पालन करें।
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गत समय में जब दिल्ली में किसान आंदोलन चला था तो उसे चंडीगढ़ में पूरा सहयोग मिला था। लोग सड़कों पर खड़े होकर शाम को प्रदर्शन करते थे। वहीं, मटका चौक पर एक सिख बुजुर्ग ने पक्का मोर्चा लगा दिया था। साथ ही आम लोग भी उसके समर्थन में आ गए थे। इसकी वजह से पुलिस को काफी परेशानी हुई थी।
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