Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई रोक

Daily Samvad
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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 217 शब्द|📅 15 Feb 2024

डेली संवाद, नई दिल्ली। Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है।

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सीजेआई ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी और चुनाव आयोग यह जानकारी साझा करेगा।

दरअसल, पिछले साल नवंबर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। लगातार तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, पिछले दरवाजे से लॉबिंग को सक्षम बनाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। साथ ही, यह विरोधी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर को नष्ट कर देता है।

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