डेली संवाद, चंडीगढ़। Ram Rahim: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) की बार-बार पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में डेरा प्रमुख को कोर्ट की इजाजत के बिना पैरोल न दी जाए।
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बता दे कि डेरा प्रमुख की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है। उसी दिन राम रहीम सरेंडर करेगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि अब सरकार बताए कि डेरा प्रमुख समेत कितने अन्य कैदियों को इसी तरह पैरोल दी गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है।
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बता दें कि एसजीपीसी ने डेरा प्रमुख को दी जा रही पैरोल को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एसजीपीसी का कहना है कि डेरा प्रमुख के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उनमें उन्हें दोषी पाया गया है कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार डेरा प्रमुख को पैरोल दे रही है, जो सरासर गलत है। इसलिए डेरा प्रमुख को दी गई पैरोल रद्द की जाए।
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