Jalandhar News: जालंधर में Japnoor Travels के लाइसेंस को न तो रिन्यू कर रहा डीसी आफिस, न ही एक्सपायर्ड लाइसेंस पर 8 महीने से चल रहे दफ्तर पर कार्रवाई? पढ़ें क्या है मामला

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर में जपनूर ट्रैवल प्रा. लि. (Japnoor Travels Pvt. Ltd) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ हुआ है। Japnoor Travels पिछले 8 महीने से एक्सपायर्ड लाइसैंस पर दफ्तर खोल कर बच्चों को विदेश भेजने का काम कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि डीसी दफ्तर पिछले 8 महीने से Japnoor Travels का लाइसैंस ही रिन्यू नहीं कर रहा है। इसका खुलासा RTI के जरिए हुआ है।

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आरटीआई एक्टिविस्ट करणप्रीत सिंह अरोड़ा ने RTI के जरिए Japnoor Travels के संबंध में डीसी दफ्तर से जानकारी मांगी थी। डीसी दफ्तर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक Japnoor Travels का लाइसेंस 2 जुलाई 2023 को खत्म हो गया। डीसी दफ्तर द्वारा आनलाइन लिस्ट में भी यही शो कर रहा है।

डीसी दफ्तर द्वारा आनलाइन की गई लिस्ट

MA ब्रांच में लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सका

बावजूद इसके पिछले 8 महीने से Japnoor Travels का दफ्तर खुला है। RTI में बताया गया कि Japnoor Travels ने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए डीसी दफ्तर में फाइल जमा करवाया है। हैरानी की बात तो यह है कि 8 महीने बीतने के बाद डीसी दफ्तर का MA ब्रांच में लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सका।

पुलिस वेरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है

उधर, डीसी दफ्तर के एमए ब्रांच के अफसरों का कहना है कि Japnoor Travels का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है। अब डीसी दफ्तर और पुलिस प्रशासन पिछले 8 महीने से एक्सपायर्ड लाइसेंस पर चल रहे Japnoor Travels को न तो लाइनेंस रिन्यू कर के दे रही है और न ही इसके दफ्तरों पर कोई कार्रवाई कर रही है।

पढ़ें RTI में क्या जानकारी दी गई

Japnoor Travel Jalandhar
Japnoor Travel Jalandhar

आपको बता दें कि Japnoor Travels Pvt. Ltd के दो दफ्तर सिटी स्केवयर बिल्डिंग में है। सिटी स्केवयर इमारत के दूसरी मंजिल पर Japnoor Travels Pvt. Ltd का पहला दफ्तर है, जबकि इसी इमारत की पांचवीं मंजिल पर ही Japnoor Travels Pvt. Ltd का एक और दफ्तर खुला है।

Japnoor Travels Pvt. Ltd का आफिस, जो सिटी स्केवयर इमारत की पांचवी मंजिल में खुला है

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उधर, इसे लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट करणप्रीत सिंह ने डीसी को लिखित में शिकायत भी दी है। करणप्रीत सिंह का कहना है कि खत्म हो चुके लाइसेंस पर कोई दफ्तर नहीं खुल सकता है, ये आदेश खुद डीसी विशेष सारंगल ने जारी कर रखा है। क्योंकि ऐसे में धोखाधड़ी हुई तो जिम्मेदारी से सभी पल्ला झाड़ लेंगे।

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