Ban On 7 Dog Breeds: नगर निगम ने सात खतरनाक प्रजाति के कुत्तों पर लगाया बैन, पिटबुल समेत इन कुत्तों को घर में रखा तो होगा 10 हजार का जुर्माना

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 487 शब्द|📅 12 Mar 2024

डेली संवाद, चंडीगढ़। Ban On 7 Dog Breeds: कुत्तों के काटने के मामले लगतारा बढ़ते जा रहे है। आए दिन कुत्तों द्वारा काटने के मामले सामने आते है जिसके कारण कुत्तों का आंतक बढ़ता जा रहा है। जिसको देखते हुए चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 को मंजूरी दे दी गई है।

चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के आंतक को देखते हुए नगर निगम ने खरतरनाक कुत्तों की नसल पर बैन लगा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक चंगीगढ़ नगर निगम ने अमेरिकन बुलडॉग, पिटबुल, बुल टेरियर, केन कोरसों, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर घर में रखने पर बैन लगा दिया है।

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इसके साथ ही अगर आप घर में पालतू कुत्ता रखते है तो उसका आपको पंजीकरण करना जरूरी होगा जिसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। वहीं अगर बैन किए गए 7 खतरनाक कुत्तों में से अगर कोई घर में रखता पाया जाता है तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

कहीं भी नहीं खिला सकेंगे कुत्ते को खाना

साथ ही अब कहीं भी कुत्ते को खाना नहीं खिला सकेंगे इसके लिए आरडब्ल्यूए व पार्षद द्वारा अलग से जगह निश्चित की जाएगी यहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा। वहीं पांच मरला या उससे कम क्षेत्रफल वाले घरों में एक कुत्ते को पाल सकेंगे। अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रह रहे हो तो अधिकतम तीन कुत्तों की अनुमति होगी।

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इसके साथ ही पांच मरले से बड़े और 12 मरले से कम वाले घरों में दो कुत्ते पाल सकेंगे। इसमें भी अलग-अलग फ्लोर पर तीन कुत्तों की अनुमति होगी। वहीं 12 मरला से बड़े और एक कनाल से काम के घरों में तीन कुत्तों की अनुमति होगी। इनमें से एक मोंगरे/ इंडी कुत्ते को अपनाना अनिवार्य होगा और एक कनाल से अधिक के घरों में चार कुत्ते पाल सकेंगे।

कुत्ते को दिया जाएगा मेटल टोकन

इनमें से दो मोंगरे/ इंडी कुत्ते को अपनाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुत्ते का पंजीकरण करवाने के लिए 500 रुपए देने होंगे। साथ ही आवेदन के साथ कुत्ते की दो लेटेस्ट फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। वहीं कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा। जिस कुत्ते के गले में बांधना होगा।

कुत्तों को इन जगहों पर ले जाने की लगी रोक

यह पंजीकरण लाइफटाइम के लिए होगा लेकिन हर 5 साल बाद इसे रिन्यू कराना होगा। इसके साथ ही एनजीओ, वॉलंटियर, पेट ब्रीड्स, पेट शॉपकीपर, डॉग ट्रेनर डॉग हॉस्टल व क्रैच, डॉग ग्रूमर को भी पंजीकरण करवाना होगा। वहीं कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेंस गार्डन, शिवालिक गार्डन समेत अन्य कई जगह पर ले जाने पर रोक होगी। साथ ही पार्कों में चलने के लिए निकले लोगों को साथ में पूप बाग रखना होगा।

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