डेली संवाद, नई दिल्ली। ITR: कई लोग अपना टैक्स समय पर भरते हैं। उनके सभी दस्तावेज भी दुरुस्त होते हैं। फिर भी उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस (Income Tax Notice) आ जाता है। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि टैक्स विभाग ने कई लोगों को नोटिस भेजा है।
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आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस किस वजह से आ सकता है और आप किन बातों का ध्यान रखकर नोटिस से बच सकते हैं।
स्पेलिंग मिस्टेक का रखें ध्यान
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सभी चीजों को दोबारा ध्यान से जांचना चाहिए। कोशिश रहे कि जाने या फिर अनजाने में कोई गलती ना हो।
खासकर, नाम और पते जैसी चीजों में स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना चाहिए। ये जानकारियां आपके PAN, आधार और ITR में एक जैसी होनी चाहिए।
सभी कमाई की जानकारी दें
सभी करदाताओं को अपने टैक्स अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। आमदनी से जुड़ी सभी डिटेल देनी चाहिए। इसमें निवेश और ब्याज वाली कमाई भी शामिल हैं। कमाई का कोई जरिया छिपाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।
विदेश की प्रॉपर्टी के बारे में बताएं
आपको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां भी साझा करनी चाहिए। अगर आपके पास विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका भी रिटर्न फाइल करते वक्त जिक्र करना चाहिए। अगर उससे कोई आमदनी मिल रही है, तो उसके बारे में भी बता दें।
छूट के लिए फर्जीवाड़ा न करें
कुछ लोग टैक्स छूट लेने के लिए फर्जीवाड़ा करते हैं। झूठे दान, बच्चों की फर्जी स्कूल फीस और फर्जी किराये की रसीदों का सहारा लेते हैं। लेकिन, ऐसे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाते हैं। इसलिए भूलकर भी अपने ITR में फर्जीवाड़ा ना करें।
प्रोफेशनल से फाइल कराएं ITR
अगर ITR भरते समय बारीक गलतियों से बचना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इसे किसी प्रोफेशनल से ही फाइल करवाएं। ऐसे में उन छोटी-मोटी गलतियों की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी, जो बाद में आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं।
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