डेली संवाद, नई दिल्ली। NPS Account: एनपीएस अकाउंट होल्डर (NPS Account) को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को डिपॉजिट करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें अकाउंट में मिल रही सभी सुविधाएं भी बंद हो जाएगी।
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रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को एक निश्चित समय तक निवेश करना होता है। निवेश की राशि पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाता है।
500 रुपये का निवेश करना होता है
एनपीएस निवेशक की उम्र जब 60 वर्ष की हो जाती है तो उन्हें एनपीएस फंड से 60 फीसदी की राशि मिल जाती है। बाकी बची 40 फीसदी की राशि उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है।
बता दें कि अगर एनपीएस निवेशक एक वित्त वर्ष के भीतर अपने एनपीएस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करता है तो इनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। निवेशक को एक कारोबारी साल में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है।
एनपीएस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को जुर्माने का भुगतान करना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएस के इनएक्टिव अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें।
अकाउंट को एक्टिव कैसे करें
स्टेप 1- यूजर को सबसे पहले एनपीएस वेबसाइट (https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/nps.aspx) पर जाकर पीआरएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
स्टेप 2- इसके बाद My account पर जाकर Unfreeze account के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
स्टेप 3- अब स्क्रीन पर शो हो रहे जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा और लेट फीस की पेमेंट करनी होगी।
स्टेप 4- आप जैसे ही लेट फीस और मिनिमम बैलेंस का भुगतान करने के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाएगा।
कितनी देनी होती है पेनल्टी
इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर 3 साल से एनपीएस अकाउंट बंद है।
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उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 150 रुपये का जुर्माना और 3 साल का न्यूनतम राशि 1,500 रुपये देना होगा। यानी कि यूजर को कुल 1,650 रुपये का भुगतान करना होगा।