डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2024-25 को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में ड्रॉ के जरिए आवंटन के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और इसे नॉन-रिफंडेबल बनाने पर सवाल उठाया गया है।
यह भी पढ़ें : डेली संवाद की खबर का आसर- माडल टाउन में अवैध बना Deck5 रेस्टोरेंट सील
शुक्रवार को याचिका पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने अब 10 अप्रैल को सुनवाई तय की है। मोगा की मैसर्स दर्शन सिंह एंड कंपनी ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2024-25 के लिए ठेके ड्रॉ के जरिए अलॉट करने का फैसला किया है।
यह भी पढ़ें: जालंधर के Board to Abroad के ट्रेवल एजैंट पर सनसनीखेज आरोप
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ साल पहले तक आवेदन शुल्क सिर्फ 3500 रुपये था, लेकिन इसे अचानक बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। आवेदन शुल्क के संबंध में नियम यह भी है कि यदि आवंटन नहीं हुआ तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अब तक सरकार को करीब 35 हजार आवेदन मिले हैं, जिनसे सरकार को 260 करोड़ रुपये की आय हुई है। सरकार की नीति के कारण, जिनका नाम ड्रॉ में नहीं आएगा, उन्हें अपने आवेदन शुल्क से 75,000 रुपये का नुकसान होगा।