डेली संवाद, मुंबई। Ajab Gajab: हनीमून पर पत्नी को ‘सेकंड हैंड’ कहने वाले पति (पति ने पत्नी को कहा सेकेंड हैंड) पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
ट्रायल कोर्ट ने पति को मुआवजे के तौर पर 3 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। इसने एक व्यक्ति को घरेलू हिंसा और भावनात्मक संकट के लिए अपनी पत्नी को हर्जाना देने का आदेश दिया। यह मामला, जिसमें शारीरिक शोषण और मानसिक यातना के आरोप शामिल हैं।
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घरेलू हिंसा के गंभीर परिणामों और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रणाली के रुख पर प्रकाश डालता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने 3 जनवरी 1994 को मुंबई में शादी की थी। दोनों हनीमून के लिए नेपाल गए थे। जहां पति ने पत्नी को ‘सेकंड हैंड’ कहा।
इसके बाद वह अमेरिका चले गए। उन्होंने वहां एक विवाह समारोह भी किया। आरोप के मुताबिक कुछ दिन बाद पति ने पीड़िता को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
इसके बाद वह 2005-2006 में मुंबई लौट आए। दोनों एक ही घर में साथ-साथ रहने लगे। 2008 में पीड़िता अपनी मां के घर चली गई। फिर 2014-2015 में पति वापस अमेरिका चले गए। इसके बाद साल 2017 में पति ने अमेरिकी कोर्ट में तलाक के लिए केस दायर किया और पत्नी को समन भेजा।
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उसी वर्ष, पत्नी ने भी मुंबई मजिस्ट्रेट की अदालत में घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की। 2018 में अमेरिका की एक अदालत ने दोनों को तलाक दे दिया। जनवरी 2023 में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी द्वारा झेली गई घरेलू हिंसा को मान्यता दी और पति को मुआवजे के तौर पर 3 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया।
इसके अलावा, अदालत ने पत्नी को दादर में कम से कम 1,000 वर्ग फुट की आवासीय जगह या 75,000 रुपये मासिक किराया देने का आदेश दिया। पति को पत्नी के सारे गहने लौटाने और 1,50,000 रुपये मासिक भरण-पोषण भत्ता देने का भी आदेश दिया गया है।