Crime News: बच्चे की हत्या के आरोप में पिता और मां को आजीवन कारावास की सजा

Daily Samvad
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Jaipur Bomb Blast Case

डेली संवाद, ओडिशा। Crime News: ओडिशा के बालासोर की एक स्थानीय अदालत ने 2022 में अपने विकलांग बेटे की हत्या के लिए एक जोड़े को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत ने फैसला सुनाते हुए बालेशोर शहर के सहदेवखूंटा थाना क्षेत्र के चंदमारिपाडिया निवासी गणेश जेना और उनकी दूसरी पत्नी प्रतिमा जेना को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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यह घटना अगस्त 2022 की है, जब शारीरिक चुनौतियों के कारण बच्ची की उसके पिता और सौतेली माँ ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। पांडा ने कहा, उसके शव को शहर के बाहरी इलाके में पुल के नीचे फेंक दिया गया था।

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घटना की जानकारी होने पर मृतक की दादी ने थाने में FIR दर्ज करायी जिसके बाद पुलिस ने मामला की जांच कर दोनों को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद कोर्ट में दोनों को दोषी पाया गया फिर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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