SC on Abortion: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिली इजाजत

Daily Samvad
2 Min Read
Supreme-Court

डेली संवाद, नई दिल्ली। SC on Abortion: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। रेप पीड़िता (Rape Victim) के गर्भपात (Abortion) के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 14 साल की रेप पीड़िता का गर्भपात होगा।

यह भी पढ़ें – कनाडा जाने वाली फ्लाइट में जमकर हंगामा

कोर्ट ने 14 वर्षीय रेप पीड़िता को 30वें हफ्ते में गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये रेप का मामला है। साथ ही पीड़िता 14 साल की है। इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को 14 वर्षीय कथित रेप पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया था। पीड़िता ने अपनी 28 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। नाबालिग 28 सप्ताह की गर्भवती है और फिलहाल मुंबई में है।

यह भी पढ़ें – कनाडा, अमेरिका और यूरोप जाना हो सकता है महंगा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ रेप पीड़िता की ओर से तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर भेजे गए एक ई-मेल पर गौर करने के बाद मामले की तत्काल सुनवाई के लिए 19 अप्रैल शाम करीब 4:30 बजे एकत्र हुई।

लड़की की मां की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

श्रीराम का विरोध करते रहे हैं टीनू, चन्नी आए हैं नदियों पार से

Lok Sabha Election। प्रभु श्रीराम का विरोध करते रहे हैं टीनू, चन्नी आए नदियों पार| Daily Samvad












728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *