डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: हाईकोर्ट (High Court) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को नोटिस जारी किया है। दरअसल, बाढ़ नियंत्रण के लिए मौजूदा जलग्रहण भूमि को बेचने और उस पर निर्माण करने से 15 गांवों के लोगों के खतरे में पड़ने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है।
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हाईकोर्ट में मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार, डीसी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में मौजूद रणधीरपुर के रहने वाले बख्शीश सिंह ने वकील विवेक सलाथिया के जरिए याचिका दायर करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से 15 गांवों के लोगों की जान बचाने की गुहार लगाई है।
याचिका में कहा गया था कि डिंगा पुल में 45 कनाल 4 मरला जमीन है जो भू-अभिलेखों में पशु बाजार के रूप में दर्ज थी। यह जमीन प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के माध्यम से बेची गई थी। वित्त और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी ऐसा होने दिया।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि काली वेई इस जगह से गुजरती है और यह जलग्रहण क्षेत्र बाढ़ या बारिश के दौरान पानी का रास्ता देता है। अब इस जलग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है और ऐसे में घाटी में पानी बढ़ते ही 15 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से इस जगह पर निर्माण रोकने की अपील की।
इस निर्माण और जमीन की बिक्री के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।