Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को कल जाना ही होगा जेल, नहीं मिली राहत

Daily Samvad
4 Min Read
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now
⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 474 शब्द|📅 01 Jun 2024

डेली संवाद, नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सरैंडर कर जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राऊज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: कनाडा में इमीग्रेशन रूल्स में हुआ बड़ा बदलाव

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस पर फैसला 5 जून को सुनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में केजरीवाल को कल सरेंडर करना ही पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, देखो

ED ने अंतरिम जमानत का विरोध किया

कोर्ट में ED ने उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि वह केवल सात दिनों की अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य की आवश्यक जांच की जानी है।

ED ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।

फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है।

Arvind Kejriwal AAP
Arvind Kejriwal AAP

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया, लेकिन केजरीवाल ने उस ऑर्डर को दबा दिया। इसके पीछे का यह है कि वे चुनाव प्रचार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तब मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए।

अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति

ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकती। वे अंतरिम जमानत पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय, वे यात्रा कर रहे थे। जबकि मेडिकल टेस्ट में एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा।

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, भाजपा 303 या इससे ज्यादा सीटे जीतेगी

अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि अंतरिम जमानत पार्टी के लिए प्रचार करने के मकसद से दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। केजरीवाल 20 दिनों के लिए बाहर हैं और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आप कहता कहते कि देखिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और बीमार हो गए।

















Share This Article
Follow:
Daily Samvad एक विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जहां हम देश-दुनिया, राजनीतिक विश्लेषण, प्रदेश, शिक्षा, बिज़नेस, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र की ख़बरें सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है—जनता की आवाज़ बनकर निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाना। डेली संवाद ऑनलाइन के महाबीर जायसवाल फाउंडर चीफ एडिटर हैं। वे राजनीति, अपराध, देश-दुनिया की खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीति की खबरों से की, जबकि उनके पास, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग से लेकर एडिटर तक 25 साल से अधिक पत्रकारिता का अनुभव है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत के Media Consultant भी रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन, बीए और एमए की डिग्री हासिल की है। संपर्क नंबर: +91-98881-90945 ईमेल: mmmmediahouse@gmail.com
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *