NEET-UG 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद पर All Eyes on Supreme Court

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 517 शब्द|📅 07 May 2025

डेली संवाद, नई दिल्ली। NEET-UG 2024: NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग कर रहे उम्मीदवारों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। सम्बन्धित याचिका पर आज, 13 जून को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने काउंसलिंग (Counselling) की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया।

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साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खण्डपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

1563 उम्मीदवारों के लिए फिर से होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट (SC) में हुई सुनवाई के दौरान NTA की तरफ से खण्डपीठ को जानकारी दी गई कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनके लिए फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जा सकती है और नतीजे एक सप्ताह में यानी 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे।

NEET-Exam-2024
NEET-Exam-2024

हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो उसके वास्तविक अंकों (Actual Marks) के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित की जाएगी।

परीक्षा फिर से आयोजन किए जाने की मांग

बता दें कि मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 4 जून को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- यूजी (NEET UG) 2024 को रद्द करके फिर से आयोजन किए जाने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में आज यानी 13 जून को फिर सुनवाई होनी थी।

NEET-Exam-2024
NEET-Exam-2024

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यामूर्ति संदीप मेहता की ग्रीष्मकालीन विशेष खण्डपीठ (Vacation Bench) द्वारा इस याचिका आज सुबह 10.30 बजे से सुनवाई होनी थी।

Counselling पर भी रोक लगाने की मांग

NEET UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक (Paper Leak) की सामने आई घटना और नतीजे जारी होने के बाद पाई गई कथित कई अनियमितताओं के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से NTA को परीक्षा करने और फिर से आयोजन का आदेश देने की गुहार लगाई गई है।

SC on NEET UG 2024
SC on NEET UG 2024

इसके अतिरिक्त इस याचिका में NEET UG 2024 में सफल घोषित 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों के दाखिले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की भी मांग की गई है।

11 जून को भी हुई थी सुनवाई

इससे पहले इसी सप्ताह के दौरान मंगलवार, 11 जून को उच्चतम न्यायालय में हुई एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने NTA को पेपर लीक के आरोपों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने के आदेश दिया था।

हालांकि, मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने NEET UG Counselling 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। परीक्षा रद्द करने और फिर से आयोजन की ही मांग वाली इस याचिका पर अब 8 जुलाई 2024 को अगली सुनवाई होनी है।

















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