NEET UG 2024: NEET परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें

Daily Samvad
3 Min Read

डेली संवाद, नई दिल्ली। NEET UG 2024: नीट 2024 परीक्षा (NEET Exam 2024) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। NEET विवाद पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ‘जो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें ग्रेस अंक गंवाने होंगे’ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ”काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

यह भी पढ़ें: पंजाब में पुलिस भर्ती घोटाला, 102 युवाओं से 26 लाख की ठगी

परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है।” कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है।

SC on NEET UG 2024

स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय

बता दें कि केंद्र ने इस मामले में SUCO में बताया हैं कि 1563 नई यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

SC on NEET UG 2024
SC on NEET UG 2024

इस बारें में SUCO ने एनटीए से दो हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा हैं। एनटीए ने कहा हैं कि 23 जून को परीक्षा के बाद काउंसलिंग होगी।

ऐसे में 30 जून के बाद नई रैंकिंग सामने आएगी। 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दे या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि नई रैंक तो 30 जून के बाद जारी होगी।

सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलील सुनने के बाद कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों को आठ जुलाई को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

सुनवाई के लिए एनटीए की ओर से वकील कनु अग्रवाल ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना प्रतिपूरक अंक के परीक्षा देनी होगी।















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *