AEBAS की वजह से सरकारी कर्मचारियों को मिला झटका! देर से आने पर अब कट सकती है तनख्वाह

Daily Samvad
3 Min Read

डेली संवाद, नई दिल्ली। AEBAS : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू करने की चेतावनी दी है। वह कर्मचारी जो आदतन (habitually) देर से दफ्तर आते हैं और जल्दी निकल जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वेतन कटौती (salary deduction) तक शामिल है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कई विभागों में कर्मचारियों द्वारा बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Biometric attendance system) में लापरवाही बरती जा रही थी। कई कर्मचारी आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) में उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे थे या नियमित रूप से देर से दफ्तर पहुंच रहे थे।

Aadhar-Card-Update
Aadhar-Card-Update

यह भी पढ़ें:-Train Accident: कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 7 लोगों की मौत, कई घायल

AEBAS को लेकर सरकार का क्या है कहना?

  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि देर से आने और जल्दी निकलने की आदत को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
  • जो कर्मचारी नियम तोड़ते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विद्यमान नियमों (existing rules) के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
  • सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी AEBAS का उपयोग करके ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
  • साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी विभागों में बायोमीट्रिक उपस्थिति मशीनों को हर समय चालू रखा जाए।
  • कार्मिक मंत्रालय ने भविष्य में यह विचार किया है कि शायद मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली को लागू किया जा सकता है। यह प्रणाली न सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराएगी बल्कि लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो टैगिंग की सुविधा भी देगी।

मौजूदा नियमों के अनुसार

AEBAS की वजह से सरकारी कर्मचारियों को मिला झटका! देर से आने पर अब कट सकती है तनख्वाह
AEBAS

देर से आने पर हर दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक अवकाश (casual leave) काटा जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी एक महीने में दो बार से अधिक बार, एक घंटे से ज्यादा देरी से आता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

कार्रवाई से परे भी होगा असर

उपरोक्त कार्रवाई के अलावा, यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपते समय, ट्रेनिंग देते समय या तबादलों/नियुक्तियों पर विचार करते समय उसकी समय की पाबंदी (punctuality) और उपस्थिति के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा।




728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

news website development in jalandhar