सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘Hamare Baarah’ के खिलाफ याचिका खारिज की, जानें पूरा विवाद

Daily Samvad
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डेली संवाद, मुंबई। Hamare Baarah : फिल्म ‘Hamare Baarah’ के खिलाफ एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फिल्म, जिसमें अन्नू कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है, कुछ संवादों और दृश्यों के कारण विवादित हो गई थी। याचिकाकर्ता सैयद अहमद बाशा ने फिल्म में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को गुलामी के रूप में प्रस्तुत करने का विरोध किया था।

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उनकी याचिका में यह भी दावा था कि फिल्म में ‘होली कुरान’ के अध्याय को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति मानने और उसे किसी भी तरीके से शोषण करने की अनुमति दी जाती है।

अवकाश पीठ ने याचिका को मेरिट पर सुनने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी शामिल थे, ने याचिका को मेरिट पर सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले से ही फिल्म को कुछ विवादित दृश्यों और संवादों को हटाकर प्रदर्शित करने की अनुमति दी थी, और अगर याचिकाकर्ता अभी भी असंतुष्ट हैं, तो वे इस निर्णय का अपील कर सकते हैं।

Hamare Baarah bombay high court

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर उसे अनुकूल आदेश नहीं दिया, जिसमें फिल्म को संवादों और दृश्यों को हटाने के बाद प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसके बाद उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'Hamare Baarah' के खिलाफ याचिका खारिज की, जानें पूरा विवाद
Hamare Baarah

याचिका वापस लेने की अनुमति

याचिकाकर्ता के वकील, सैयद मेहदी इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका को वापस लेने की अनुमति के लिए अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को नए तरीके से उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता दी।

HAMARE BAARAH | Releasing Worldwide on 21st June | Official Trailer | Exclusive I Trailer
Hamare Baarah

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म को प्रमाण पत्र देने पर भी चुनौती की गई थी। इससे संबंधित न्यायिक विचार में उन्हें अपील करने की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट ने दी।




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