Jalandhar News: जालंधर में रैस्टोरैंट, क्लब, बार और अहाते समेत खाने-पीने वाले स्थान अब रात में इतने बजे बंद करने के आदेश, पढ़ें

Daily Samvad
2 Min Read

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पुलिस कमिश्नरेट जालंधर (Jalandhar Police) के अधिकार क्षेत्र में अमन-कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर पुलिस (इंवेस्टीगेशन) अदित्या एस. वारियर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी रैस्टोरैंट (Restaurant), क्लब (Club)और अन्य ऐसी लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान आधी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद होंगे।

यह भी पढ़ें: पत्नी संग कम खर्च में बाली घूमने का शानदार मौका, जानें कितना खर्च होगा

आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में किसी रैस्टोरैंट, क्लब या अन्य लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान पर रात 11: 30 बजे के बाद भोजन, पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11: 30 के बाद रैस्टोरैंट, क्लबों में खाने- पीने वाले स्थानों में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

Swapan-Sharma-IPS
Swapan-Sharma-IPS

साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होना चाहिए

शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लायसैंस की शर्तों अनुसार पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए। आदेशों में सभी संस्थानों को आवाज़ का स्तर 10 डी.बी. ( ए) की पालना करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव आर्केस्टरा/ सिंगर सहित पूरा साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होना चाहिए या उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए।

new rules for restaurant
new rules for restaurant

18 सितंबर तक लागू रहेंगे आदेश

रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस में होने वाली कोई भी आवाज़ चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्युज़िक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्युज़िक सिस्टम की आवाज़ वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह आदेश 19-07 2024 से 18-09-2024 तक लागू रहेगे।

मिठाई और समोसे के शौकीन हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें




728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *