डेली संवाद, फिरोजपुर (सुनील प्रभाकर)। Punjab News: मामला पिछले 4 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे भर्ती करके छोड़ दिए गए 2364 B.Ed टीचर्स का है। आज सरहदी शहर फिरोजपुर में 2364 B.Ed सलैक्टिड ग्रुप यूनियन की एक हंगामी बैठक हुई।
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यूनियन की प्रवक्ता सुलेखा शर्मा ने कहा कि पंजाब में 2020 में यह भर्ती आई थी। डिपार्टमेंट ने एडवरटाइजमैंट में कहा था कि B.Ed पास बेरोजगार 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हो या प्राइमरी टीचर बनने के बाद B.Ed कर चुके अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर किए हो तो ही B.Ed शिक्षक प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य है।
B.Ed शिक्षक प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते
एनसीटी 2018 के गजट के अनुसार प्राइमरी शिक्षक की यही योग्यता तय की गई थी। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की B.Ed शिक्षक प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि एनसीटी 2018 का अधिनियम रद्द कर दिया गया।
ओरिजिनल एडवरटाइजमैंट पर पूरी की जाए भर्ती
सुलेखा शर्मा ने पंजाब सरकार से निवेदन किया कि 2020 की 2364 Bed टीचर्स की भर्ती पर 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू न किया जाए। भर्ती ओरिजिनल एडवरटाइजमैंट के अनुसार पूरी की जाए, क्योंकि सभी ने एडवरटाइजमैंट को देखते हुए ही 2364 ETT भर्ती में अप्लाई किया था। हमारा कोई दोष नहीं है तो भर्ती में से बाहर भी न किया जाए।
मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे और अपने जीवन के चार साल इस भर्ती के नियुक्ति पत्र लेने के इंतजार में बिता दिए हैं। हमें इंसाफ की जरूरत है। सरकार यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दे। इसी के साथ यूनियन ने पंजाब सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मजबूरन इन्हें कोई दूसरा अख्तियार करना पड़ेगा।