डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) के आरोप में पिछले 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 महीने बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है।
यह भी पढ़ें: कनाडा के कॉलेजों पर आर्थिक संकट, भारतीय छात्रों की कमी के कारण हालात बिगड़े
विधायक रमन अरोड़ा ने इस सुप्रीम फैसले पर ख़ुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने हमेश यह कहा है कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर भरोसा है और यह हमें हमेशा सही फैसला देगी।

भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही
विधायक श्री अरोड़ा ने आरोप लगते हुए कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है, लेकिन अंत में सर्वोच्च निकाय सुप्रीम कोर्ट ही हमें सही फैसला देगा।
उन्होंने कहा कि श्री सिसोदिया को दी गई जमानत महज एक सामान्य जमानत नहीं है, बल्कि यह लाइसेंस है कि भाजपा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी जमानत जब्त करवा लेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्य के उन्हें जेल में डाल दिया।

उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं
सीबीआई और ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब (मनीष सिसोदिया को भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। विधायक श्री अरोड़ा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएंगे।
मनीष सिसौदिया को किस आधार पर मिली जमानत, देखें


