डेली संवाद, उत्तर प्रदेश। Social Media Policy: अगर आप यूट्यूब (You Tube) पर वीडियो या फिर सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट करते है तो यह खबर आपके लिए बसी जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है जिससे इंफ्लूएंसर्स को काफी फायदा होगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नीति के तहत, राष्ट्रविरोधी या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
सजा का दायरा किया कड़ा
मालूम हो कि पहले आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सजा का दायरा और कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं, दूसरी तरफ सरकार के कामकाज का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की गई है। इसके तहत सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इंफ्लूएंसर को सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। X , फेसबुक और इंस्टाग्राम के इंफ्लूएंसर के लिए एक जैसी कैटेगरी बनाई गई है।
फॉलोवर के हिसाब से मिलेंगे पैसे
इनके चार अलग अलग ग्रूप बनाए गए हैं। फॉलोवर के हिसाब से उन्हें हर महीने 5, 4, 3 और 2 लाख रुपए मिलेंगे। यूट्यूब वालों के लिए अलग तरीके से चार कैटेगरी बनाई गई है। इन्हें 8, 7,6 और 4 लाख रुपये हर महीने देने की योजना है। इस नई नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती से लगाम लगाना है।