Live-In Relationship: Live in Relationship में रहने वालों के लिए बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने लिए बड़ा फैसला

Mansi Jaiswal
2 Min Read

डेली संवाद, चंडीगढ़। Live-In Relationship: प्यार करने और साथ रहने का फैसला करने वाले (Live-In Relationship) नाबालिगों की सुरक्षा पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नाबालिग कोर्ट से कानूनी सुरक्षा नहीं मांग सकते।

यह भी पढ़ें: पत्नी संग कम खर्च में बाली घूमने का शानदार मौका, जानें कितना खर्च होगा

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने कहा कि ऐसे रिश्ते, चाहे दो नाबालिगों के बीच हों या नाबालिग के बीच, कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हैं। नाबालिगों की निर्णय लेने की क्षमता पर कानूनी सीमाओं का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा, ‘यदि कोई नाबालिग किसी बालिग के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है तो वह व्यक्ति सुरक्षा का हकदार नहीं है।

अदालतों में अपील करने के लिए सुरक्षा नहीं मांग सकते

वह अदालतों में अपील करने के लिए सुरक्षा नहीं मांग सकते। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण इस तथ्य में निहित है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित एक नाबालिग अनुबंध करने में असमर्थ है। यदि हां, तो उसमें अपनी स्वतंत्रता को चुनने या अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है।

विदेश यात्रा के ट्रैवल एजैंट ने ठगे 1.50 लाख, देखें

Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Girl in a jacket Girl in a jacket
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest news
Punjab News: इन एडवोकेट को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब राज्यपाल ने दिलाई शपथ Punjab News: मुख्यमंत्री द्वारा श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव पर लोगों को दी बधाई Punjab News: 19 हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में हुई प्रबंधकीय कमेटी की बैठक Jalandhar News: श्री गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी पूरी तरह से प्रासंगिक Innocent Hearts: इनोसेंट हार्ट्स के छात्रों का JEE मेन्स में शानदार प्रदर्शन Maha Kumbh: माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में स्नानार्थियों के उमड़ने की संभावना, बनेगा न... UP News: जीवन भर VVIP ट्रीटमेंट लेने वाले महाकुम्भ को लेकर कर रहे दुष्प्रचार- योगी Punjab News: कांग्रेस के 19 पार्षदों को शो-कॉज नोटिस जारी, हाईकमान ने 3 दिन में मांगा जवाब IED Blast: जम्मू-कश्मीर में LoC के पास IED ब्लास्ट, 2 जवान शहीद Punjab News: पंजाब के राज्यपाल ने एडवोकेट हरप्रीत संधू और पूजा गुप्ता को राज्य सूचना आयुक्त के रूप म...