Municipal Corporation Election: नगर निगम और नगर कौंसिल चुनाव में देरी को लेकर सरकार को फटकार, प्रिंसीपल सैक्रेटरी तलब

k.roshan257@yahoo.com
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डेली संवाद, जालंधर/चंडीगढ़। Municipal Corporation Election: Nagar Nigam Chunav in Punjab –  पंजाब (Punjab) में नगर निगम (Municipal Corporation) व नगर कौंसिल (Municipal Council) के चुनाव में हो रही देरी को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो सरकार ने चुनाव क्यों नहीं करवाया? यह सीधे तौर पर लोगों के अधिकारिकों का हनन है।

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दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव में देरी को लेकर सुनवाई थी। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं।

Punjab- Haryana High Court
Punjab- Haryana High Court

अगली सुनवाई 23 सितंबर को

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर तय की है। अगली सुनवाई पर इस मामले में सरकार (स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव) को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। यह सुनवाई मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से दायर हुए केस को लेकर हुई है।

कार्यकाल खत्म हुए दो साल हुए

याचिकाकर्ता बेअंत सिंह ने अपनी याचिका में बताया है कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल खत्म हुए दो साल से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन सरकार द्वारा चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। इस वजह से सभी इलाकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सभी काउंसिलों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में पूरा हो गया था। अगस्त 2023 में स्थानीय निकाय विभाग ने म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। जिसके मुताबिक एक नवंबर 2023 तक चुनाव करवाने थे, लेकिन नहीं करवाए गए।

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सरकार कर रही है मनमर्जी

याची बेअंत सिंह ने बताया कि उसकी तरफ से सरकार को चुनाव करवाने के लिए पांच जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था। लेकिन उसे सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनाव करवाने की मांग की है। संविधान के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले करवाने जरूरी होते है।

Punjab Elections
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नगर निगमों के कार्यकाल खत्म, चुनाव नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगमों के चुनाव को लेकर भी याचिका दायर है। जालंधर के कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक राजिंदर बेरी समेत कईयों ने याचिका दायर की हुई है।

इस याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगमों के कार्यकाल खत्म होने भी चुनाव नहीं करवाए गए हैं। ऐसा कर सरकार जमीनी स्तर पर लोगों के आधिकारों का हनन कर ही है।

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