डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के सचिवालय स्तर पर ओ एस डी (लिटिगेशन) के एक पद के लिए योग्य और अनुभवी विधि पेशेवरों से 30 सितंबर 2024 तक आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक वेबसाइटों punjab.gov.in, welfare.punjab.gov.in पर देख सकते हैं।
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इस संबंधी जानकारी को देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सचिवालय स्तर पर ओ एस डी (लिटिगेशन) के पद के लिए भर्ती की जा रही है।
यह नियुक्ति अनुभवी विधि विशेषज्ञों के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगी, ताकि वे पंजाब के हाशिये पर रह रहे समुदायों को न्याय और सशक्तिकरण प्रदान करने में विभाग की दृष्टिकोण में योगदान डालने के लिए एक बेमिसाल अवसर प्रदान करेगी। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन के साथ प्रथम श्रेणी में एलएलबी और दसवीं स्तर तक पंजाबी पास होनी चाहिए।
पद का कार्यकाल दो साल का होगा
उन्होंने बताया कि नियुक्त व्यक्ति को 60,000 रुपये की निश्चित वेतन/रिटेनरशिप फीस का भुगतान किया जाएगा। इस पद का कार्यकाल दो साल का होगा, लेकिन इसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक के पास पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में तीन साल का प्रैक्टिस (अभ्यास) या पंजाब में विधि और विधायी मामलों के विभाग/महाधिवक्ता कार्यालय में तीन साल का कार्य अनुभव या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।
35 से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु
आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 35 से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि ओ एस डी (एल) के पद पर नियुक्ति सरकार द्वारा समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जो एलएलबी में प्राप्त अंकों प्रतिशत, एलएलएम वेटेज, याचिकाओं के उत्तर देने के अनुभव और केस तैयार करने जैसे मानकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करेगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय, एससीओ नंबर: 7, फेज-1, एसएएस नगर, मोहाली में 30 सितंबर 2024 तक भेज सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि निर्धारित तिथि के बाद और अपूर्ण प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।