Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- हमारी अनुमति …

Mansi Jaiswal
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) करने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों कोडेली निर्देश दिए हैं।

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अब राज्य सरकार बिना अनुमति के बुलडोजर नहीं चला सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में बुलडोजर नहीं चलेगा।

कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तें भी रखी

हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोज़र कार्रवाई से छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

Supreme Court Of India
Supreme Court Of India

यानी अगर कोई सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा।

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