Tax Rule Changes: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे इनकम टैक्स, STT, TDS दरें, आधार कार्ड से जुड़े ये नियम

Mansi Jaiswal
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Tax Rule Changes: 1 अक्टूबर 2024 से शेयर बाजार में भविष्य और विकल्प कारोबार के लिए सुरक्षा लेनदेन कर (STT), TDS Rate, Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme 2024 में किए गए बदलाव लागू होने जा रहे हैं।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलावों की घोषणा की थी जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं।

सुरक्षा लेनदेन कर में वृद्धि

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए शेयरों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ाने की घोषणा की थी। एसटीटी 1 अक्टूबर, 2024 से वर्तमान स्तर 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत कर दिया गया है।

शेयरों की खरीद पर टैक्स

1 अक्टूबर, 2024 से शेयरधारकों को शेयरों की खरीद पर शेयरों के सरेंडर से होने वाले मुनाफे पर उसी तरह टैक्स देना होगा, जैसे उन्हें लाभांश पर टैक्स देना होता है। निवेशकों द्वारा शेयरों की खरीद पर होने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत लाभ या हानि को ध्यान में रखा जाएगा।

Tax Rules Changes
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फ्लोटिंग रेट बांड TDS

बजट में घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर, 2024 से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बॉन्ड या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस कम किया जाएगा। इस बदलाव के तहत बॉन्ड में निवेश से आय 10,000 रुपये से अधिक होने पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस देना होगा।

TDS दरों से संबंधित परिवर्तन

संसद में वित्त विधेयक पारित होने के साथ ही TDS दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। आयकर धारा 19DA, 194H, 194-IB, 194M के तहत टीडीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।

आधार से जुड़े बदलाव

पैन के दुरुपयोग और दोहराव को रोकने के लिए, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय या पैन के लिए आवेदन करते समय आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी प्रदान करने का प्रावधान अब लागू नहीं होगा।

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