Punjab News: पंजाब में STF ने अपने ही सब-इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, जाने क्या है पूरा मामला

Daily Samvad
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Ludhiana STF Sub Inspector Accused Taking Bribe

डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब के लुधियाना (Ludhiana) में आज एक STF के सब-इंस्पेक्टर पर नशा तस्करों को अवैध हिरासत में रखने और सीनियर अधिकारियों को सूचित न किए जाने पर मामला दर्ज किया गया है।

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सब-इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है। गुरमीत सिंह के साथ दो प्राइवेट व्यक्ति नरिंदर सिंह और अवतार सिंह पर भी पुलिस (Police) ने मामला दर्ज किया है।

Hospital

गुरप्रीत सिंह का आज सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। वहीं सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह ने पत्रकारों के सामने डीएसपी विर्क का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने आरोपियों को छोड़ा हैं मैंने नहीं।

AIG बोले..

STF के AIG स्नेहदीप शर्मा ने कहा आरोपी सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर ने कुछ नशा तस्करों को किसी अन्य लोकेशन से पकड़ा था और डीएसपी को लोकेशन बदलकर बताया था।

मामला संदिग्ध है। गिरफ्तारी होने के बाद अब वह डीएसपी पर झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि डीएसपी ने ही इस मामले का खुलासा किया है।

जाने पूरा मामला

DSP हरपाल सिंह ग्रेवाल ने कहा कि पुलिस टीम ने बिग कार बाजार से चरणजीत सिंह और रणवीर सिंह निवासी गांव घग्गा जिला पटियाला की तलाशी ली तो चरणजीत सिंह चन्नी के कब्जे से 690 ग्राम अफीम बरामद हुई। डीएसपी सतविंदर सिंह विर्क ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि सब-इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह ने 17 सितंबर की शाम करीब 6 बजे उन्हें गांव पातड़ा से काबू किया है।

DSP Harpal Grewal.
DSP Harpal Grewal.

गुरमीत सिंह ने उन्हें इस संबंधी कोई तसल्लीबख़्श जवाब नहीं दिया। आरोपी गुरमीत सिंह ने दोनों आरोपियों के बारे सीनियर अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया। अफीम बरामद होने के कारण चरणजीत और रणवीर सिंह पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था।

मामला दर्ज

मामले की गहनता से जांच की गई तो पाया गया कि सब-इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह ने अपने अधिकारियों की गलत इस्तेमाल करके आरोपियों को गैर हिरासत में रखा है। आरोपियों के साथ एक प्राइवेट व्यक्ति नरिंदर सिंह और अवतार सिंह भी शामिल थे। 3 नवंबर को सब-इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, नरिंदर सिंह और लखविंदर सिंह पर धारा 127(2),61(2) BNS 2023 और 59(2) NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

















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