डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: नगर निगम चुनाव (Nagar Nigam Election) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब (Punjab) में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को न करवाए जाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
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कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों में आदेशों पर कार्रवाई न की गई तो 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यहां हम आपको बता दे कि पंजाब के 5 शहरों और 42 नगर पालिकाओं में चुनाव न करवाने के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी।
दोनों याचिकाओं पर 14 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था और वह भी बिना किसी वार्डबंदी के।
जब इन आदेशों संबंधी 15 दिन बीत जाने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्य सचिव व अन्यों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।