Punjab News: नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश

Muskan Dogra
2 Min Read

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: नगर निगम चुनाव (Nagar Nigam Election) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब (Punjab) में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को न करवाए जाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें: किचन के आगे शू रैक रखना चाहिए या नहीं? यहां जाने

कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों में आदेशों पर कार्रवाई न की गई तो 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यहां हम आपको बता दे कि पंजाब के 5 शहरों और 42 नगर पालिकाओं में चुनाव न करवाने के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी।

Nagar-Nigam-Chunav-Punjab
Nagar-Nigam-Chunav-Punjab

दोनों याचिकाओं पर 14 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था और वह भी बिना किसी वार्डबंदी के।

जब इन आदेशों संबंधी 15 दिन बीत जाने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्य सचिव व अन्यों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।










728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *