डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Election) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को नगर निगम चुनाव कराने के लिए दो की जगह आठ हफ्ते का समय दिया है।
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बता दे कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया आठ हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए।
बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट राज्य में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने में पंजाब सरकार द्वारा की जा रही देरी से नाराज है।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कोर्ट ऑर्डर नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है।