डेली संवाद, नई दिल्ली। Coaching New Guidelines: सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा 100 प्रतिशत चयन या नौकरी सुरक्षा जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के अनुसार, कोचिंग सेंटर अब उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले झूठे दावे नहीं कर सकते। सीसीपीए ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त कई शिकायतों के बाद ये दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
अब तक 54 नोटिस जारी
बता दे कि कोचिंग संस्थानों को अब तक 54 नोटिस जारी किए गए हैं और करीब 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटरों को पाठ्यक्रम की अवधि, शुल्क नीति, संकाय प्रमाण-पत्र और चयन दर जैसे विवरण ठीक से जमा करने होंगे।
अब कोचिंग सेंटर पूर्व सहमति के बिना सफल छात्रों के नाम, फोटो या प्रशंसापत्र का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा, उन्हें विज्ञापनों में अस्वीकरण प्रदर्शित करना होगा। नए दिशानिर्देश केवल शैक्षणिक सहायता, शिक्षा, मार्गदर्शन और ट्यूशन सेवाओं पर लागू होते हैं।