डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhar) के न्यू जवाहर नगर (New Jawahar Nagar) में कोठी नंबर 462 की गलत रजिस्ट्री मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंचे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के क्लर्क संजीव कालिया उर्फ बॉबी को झटका लगा है। माननीय अदालत ने कालिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है।
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इस मामले में पहले से ही जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (Jalandhar Improvement Trust) के दो मुलाजिम जमानत पर चल रहे हैं। पहले से ही जमानत पर चल रहे मुलाजिमों के बयान के आधार पर पुलिस ने संजीव कालिया उर्फ बॉबी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। कालिया की अग्रिम जमानत पर अब 20 नवंबर को सुनवाई होगी।
कालिया पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के आरोपी मुलाजिमों ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि जिस समय ये रजिस्ट्री हुई उस समय संजीव कालिया की ड्यूटी थी। संजीव कालिया इस समय होशियारपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में बतौर सुपरिटैंडेंट तैनात हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक कालिया पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है।
कोठी संख्या 462 की गलत रजिस्ट्री
जानकारी के मुताबिक जालंधर (Jalandhar) के न्यू जवाहर नगर में कोठी संख्या 462 की कीमत करोड़ों रुपए है। करीब 50 मरले में बनी यह कोठी बाहर से खंडहर लग रही है। लेकिन इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। क्योंकि ये रोड कामर्शियल है, जिससे यहां जमीन कामर्शियल है। जिससे इस पूरी कोठी को हड़पने की बड़ी साजिश रची गई।
इस कोठी की रजिस्ट्री साल 2011 में गलत तरीके से चेयरमैन रहे बलजीत सिंह नीलामहल के समय हुई। तब जांच में कहा गया कि साल 1982 में इस कोठी को गुरमीत सिंह, अमरीक सिंह और जगमोहन सिंह पुत्रगण बख्शीस सिंह के नाम पर की गई थी।
गलत रजिस्ट्री करवाई
लेकिन साल 2011 में इस कोठी को गलत तरीके से राजवंत कौर पत्नी जगमोहन सिंह के नाम पर कर दी गई। आरोप लगाया गया कि क्लर्क रहे मुख्तियार सिंह और पवन कुमार ने इस फाइल में छेड़खानी की है। जिससे पुलिस ने इन दोनों मुलाजिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी।
इसे लेकर मुख्तियार सिंह और पवन कुमार ने पुलिस को दिए बयान में जालंधर में तैनात रहे क्लर्क संजीव कालिया उर्फ बॉबी का नाम लिया। ट्रस्ट के इन मुलाजिमों ने पुलिस को बताया कि जब उक्त कोठी की रजिस्ट्री करवाई गई तो उस समय क्लर्क संजीव कालिया तैनात थे। इस बयान के बाद पुलिस ने संजीव कालिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
चेयरमैन की शिकायत पर एफआईआर
जालंधर के नई बारादरी पुलिस स्टेशन के SHO कमलजीत सिंह ने बताया कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा की शिकायत पर 177/24 नंबर की शिकायत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि इसमें होशियारपुर में तैनात क्लर्क संजीव कालिया उर्फ बाबी भी शामिल हैं, जिससे पुलिस ने इसी एफआईआर में एडिशन करते हुए संजीव कालिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।