Punjab News: मैरिज पैलेसों, क्लबों, होटलों सहित खुले स्थानों के लिए जारी हुए आदेश, पढ़ें

Mansi Jaiswal
5 Min Read

डेली संवाद, नवांशहर। Punjab News: जिला मैजिस्ट्रैट राजेश धीमान ने भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए जिले की सीमा के भीतर शोर प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विभिन्न संगठनों और संस्थानों के लिए पाबंदी के आदेश (Order) जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें: भारतीय छात्रों को कनाडा का PR लेना हुआ आसान, ये डॉक्यूमेंट दिलाएगा मदद

इन आदेशों के अनुसार, जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठन के नेताओं और अधिकारियों, किसी भी गैर सरकारी संगठन, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के निजी, सामाजिक, प्रशासनिक संगठनों द्वारा आयोजित जलसा, रैलियां, विरोध प्रदर्शन आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजनों आदि पर संस्थाओं आदि के प्रबंधकों/अधिकारियों द्वारा किसी भवन, सार्वजनिक स्थानों, खुले स्थानों, पंडालों में लाऊडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी समय (दिन या रात) डी.जे., ऑर्केस्ट्रा, संगीत वाद्ययंत्र आदि का उपयोग विभिन्न अवसरों पर (दिन या रात) मैरिज पैलेसों, क्लबों, होटलों और खुले स्थानों आदि में पंजाब इंस्ट्रूमैंट एक्ट 1956 की शर्तों के तहत लिखित मंजूरी के बिना संचालित नहीं किया जाएगा।

शोर स्तर इस से अधिक न हो

लिखित मंजूरी प्राप्त करने के बाद एक वचन पत्र दिया जाएगा कि शोर स्तर 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होगा। इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रैट यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के दिनों में परीक्षा से 15 दिन पहले तक किसी भी प्रकार के लाऊडस्पीकर आदि की अनुमति न दी जाए।

इसी प्रकार जिले की सीमा के अंतर्गत लाऊड स्पीकर व अन्य कोई भी वाद्य यंत्र आदि बजाने की अनुमति लेने के बावजूद रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी भवन तथा स्थान पर उक्त ऑडियो व वाद्य यंत्र आदि बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक अवसरों पर रात 10 बजे से 12 बजे के बीच, जो पूरे वर्ष में 15 दिनों से अधिक नहीं होगी और शोर स्तर 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होगा।

जारी आदेशों के अनुसार…

इसके अलावा, निजी मालकीयत वाली शोर प्रणालियों और शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों का शोर स्तर 5 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

जारी आदेशों के अनुसार, जब जिले में किसी के द्वारा शोर प्रदूषण के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत की जाती है, तो संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रैट अपने स्तर पर संबंधित पुलिस उप-कप्तान वातावरण इंजीनियर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, होशियारपुर के साथ प्राप्त शिकायत के संबंध में तालमेल स्थापित करके आवश्यक जांच की जाएगी और यदि शिकायत सही पाई जाती है।

तो शिकायत में उल्लिखित शोर प्रदूषण पैदा करने वाले किसी भी ध्वनि/संगीत उपकरण को अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और उक्त एक्ट के तहत हटा दिया जाएगा और कब्जे में ले लिया जाएगा। वे इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध उक्त एक्ट पर अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई कर प्राप्त शिकायत का निपटारा करेंगे।

रोक लगाना जरूरी

जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय मैजिस्ट्रेट से मंजूरी प्राप्त कर इन लाऊड स्पीकर, ऑडियो/संगीत वाद्ययंत्र आदि की शोर उन स्थानों पर बजाई जाएगी, जहां कार्यक्रम/समारोह स्थल, धार्मिक स्थल तथा भवन की चारदीवारी आदि अंदर ही रहनी चाहिए, जो किसी भी स्थिति में भारत सरकार द्वारा शोर प्रदूषण नियम, 2000 के तहत जारी सूचना में निर्दिष्ट शोर मानक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जिला मैजिस्ट्रैट के मुताबिक यह रोक लगाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि मैरिज पैलेसों, होटलों, रैस्टोरैंट आदि में लाऊड स्पीकर, डी.जे. आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, कई पेशेवर गायक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और देर रात तक लाऊड स्पीकर/डी.जे. आदि का उपयोग करते हैं, जिससे निवासियों, रोगियों और स्कूली बच्चों को परेशानी होती है और शोर प्रदूषण भी उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। ये आदेश 8 जनवरी तक लागू रहेंगे।

Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest news
Jalandhar News: जिले में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के 139 वार्डों के लिए 698 उम्मीदवारों न... Jalandhar News: जालंधर के वार्ड- 20 से ढहा AAP का किला, केके वर्मा, डा. रेनू वर्मा, राजीव दुग्गल समे... Jalandhar News: वार्ड- 80 से AAP नेता अश्वनी अग्रवाल ने श्रीदेवी तालाब मंदिर में मत्था टेक कर नॉमिने... Jalandhar News: जालंधर के वार्ड-20 से कांग्रेस प्रत्याशी दीनानाथ प्रधान ने राजिंदर बेरी के साथ दाखिल... Punjab News: स्पीकर संधवां ने केंद्र से किसानों की मांगों का तुरंत समाधान करने की अपील Jalandhar News: सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया Municipal Corporation Election: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, पढ़ें लिस्ट Power Cut: पंजाब के इस इलाके में कई दिन तक बिजली सप्लाई रहेगी बंद Diljit Dosanjh: पंजाबी गायक दोसांझ को लेकर बड़ी खबर, नोटिस जारी Punjab News: निपटा ले जरुरी काम, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक