Punjab News: प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए NOC की कोई जरूरत नहीं, कैबिनेट मंत्री ने सभी जिलों के DC को दिए सख्त आदेश

Daily Samvad
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NOC

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: आम लोगों की सुविधा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) की दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत राजस्व और आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री स हरदीप सिंह मुँडियां ने सभी डिविजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को एनओसी (NOC) के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्री की व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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डिविजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को लिखे पत्र में स मुँडियां ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट, 2024 के तहत भूमि रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस बिल को मंजूरी दी थी और इसके बाद राज्यपाल ने इसे स्वीकृति दी थी। इसके उपरांत, राज्य सरकार ने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी।

CM Bhagwant Singh Mann
CM Bhagwant Singh Mann

तीन महीने की अवधि में इस सुविधा का लाभ

श्री मुँडियां ने कहा कि आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग द्वारा बाकायदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने की अवधि में इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा सभी डिविजनल कमिश्नरों और जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी कर, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना की प्रति भेजते हुए इसके पालन के निर्देश दिए गए हैं।

स मुँडियां ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना और अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों को उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को हल करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत अपराधियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान भी किया गया है।

Hardeep Singh Mundian
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एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं

उन्होंने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम आदमी के कल्याण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसके पास 31 जुलाई 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता, या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़ है, को भूमि रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य का विकास और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है।

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