डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने 5 दिसंबर 2024 को आगामी नगर निगम चुनावों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला और राज्य चुनाव आयोग (EC) के सचिव जगजीत सिंह उपस्थित थे।
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इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी (R.K. Chaudhary) ने बताया कि 5 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों/नगर पंचायतों और नगर परिषदों के 43 वार्डों के साथ-साथ अन्य नगर निगमों के 6 वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। राज्य में कुल 1609 मतदान स्थल और 3717 मतदान बूथ होंगे, जिनमें से 344 को अत्यधिक संवेदनशील और 665 को संवेदनशील मतदान स्थल घोषित किया गया है।
GO क्षेत्र की निगरानी करेंगे
उन्होंने आगे बताया कि सभी मतदान स्थलों और बूथों पर सुरक्षा नियमों के अनुसार आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन चुनावों के लिए कुल पंजाब पुलिस के लगभग 20,486 पुलिस कर्मी और होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे।
500 पेट्रोलिंग पार्टियाँ और 283 स्ट्राइकिंग रिजर्व (डीजीपी पंजाब, रेंज और जिला मुख्यालय, सब-डिवीजन जी.ओ. और पुलिस स्टेशन) मतदान क्षेत्रों को 24 घंटे सुरक्षित रखने और किसी भी संकटकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैनात किए जाएंगे। सभी सब-डिवीजन जी.ओ. संबंधित क्षेत्र की निगरानी करेंगे ताकि निर्विघ्न और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित हो सके।
नाके लगाए जाएंगे
इसके अतिरिक्त, अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थों और समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य भर में दिन-रात 74 सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नाके, 87 अंतरराज्यीय नाके और 257 अंतर-जिला/इंटर-जिला नाके लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, आईपीएस को इन चुनावों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ बदनाम व्यक्तियों, शरारती तत्वों, बूटी-लेगर्स, जमानत/पैरोल जंपरों, घोषित भगोड़ों आदि पर निगरानी रखनी होगी और उन्हें काबू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
कोई भी मतदान अधिकार से वंचित न हो
उन्होंने कहा कि पंजाब में सभी स्टोरिज/गिनती केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि जहां वोटों की गिनती होनी है, वहां और उसके आस-पास सुरक्षा के ठोस प्रबंध किए जा सकें। चुनाव की तारीख से तीन दिन पहले तक शरारती तत्वों के प्रदेश में प्रवेश को रोकने और शराब या मादक पदार्थों की तस्करी या वितरण को रोकने के लिए सख्त चौकसी और वाहनों की जांच सुनिश्चित की जाएगी।
राज कमल चौधरी ने यह भी कहा कि इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतदाता डर या धमकी से या किसी अन्य तरीके से अपने मतदान अधिकार से वंचित न हो।